शहर में निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे बजाने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट की गाइडलाइन और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के उल्लंघन में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर जनपद में अपराध नियंत्रण और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर कार्रवाई की गई। बोर्ड परीक्षा, शासनादेश और न्यायालय के आदेश के मुताबिक रात के समय निर्धारित डेसिबल सीमा से अधिक ध्वनि में डीजे बजाने पर प्रतिबंध है। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर तेज आवाज में डीजे संचालित किए जा रहे थे। इन थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई पुलिस उपायुक्त सेंट्रल के निर्देशन में एसीपी के नेतृत्व में कोहना, फजलगंज और बजरिया थाना क्षेत्रों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 5 FIR दर्ज की गई हैं। लगातार एक्शन में रहेगी पुलिस पुलिस अधिकारियों ने बताया कि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई जारी है। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न्यायालय और शासन के निर्देशों के अनुरूप ही करें। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।