खजुरिया थाना क्षेत्र में आगामी त्योहारों और बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बुधवार दोपहर तीन बजे थानाध्यक्ष पंकज पंत की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जिसमें सभी डीजे संचालक शामिल हुए। इस बैठक में क्षेत्र के गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में चर्चा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। थानाध्यक्ष पंकज पंत ने डीजे संचालकों को सर्वोच्च न्यायालय और शासन द्वारा जारी ध्वनि नियंत्रण संबंधी निर्देशों से अवगत कराया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के डीजे या लाउडस्पीकर का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यदि इस अवधि में कहीं भी डीजे बजता पाया जाता है, तो संबंधित संचालक के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही, डीजे मशीन और वाहन को भी सीज कर दिया जाएगा। थानाध्यक्ष ने दिन के समय भी ध्वनि स्तर को निर्धारित मानकों के भीतर रखने पर जोर दिया। सभी डीजे संचालकों को साउंड लिमिटर लगाने की सलाह दी गई है, ताकि ध्वनि तय सीमा से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त, स्कूल, अस्पताल और न्यायालय जैसे नो-नॉइज़ ज़ोन के 100 मीटर के दायरे में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। बैठक में अश्लील, जातिसूचक या किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करने वाले भड़काऊ गीत बजाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। जुलूस या बारात के दौरान डीजे वाहन को सड़क के केवल एक-तिहाई हिस्से में चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यातायात प्रभावित न हो। पुलिस ने सभी डीजे संचालकों से इन नियमों का पालन कर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।