इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने संभल के 'नेजा मेला' के आयोजन की अनुमति संबंधी याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और स्वरूपामा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने धार्मिक नेजा मेला कमेटी को निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया है, यह कहते हुए कि मामला वहीं विचाराधीन है। यह याचिका संभल कोतवाली क्षेत्र के शेर खां सराय स्थित नगर पालिका परिषद के खेल मैदान में नेजा मेले के आयोजन की अनुमति के लिए दायर की गई थी। सोमवार को हुई सुनवाई में नगर पालिका परिषद संभल की ओर से सौरभ तिवारी ने अपना पक्ष रखा। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने नगर पालिका के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया। मेला कमेटी ने दो साल से आयोजन की अनुमति न मिलने के बाद इस साल हाईकोर्ट का रुख किया था। पिछली 29 जनवरी को नगर पालिका परिषद के अधिवक्ता ने निचली अदालत में मामला विचाराधीन होने का तर्क दिया था। इस मामले की सुनवाई के लिए 9 फरवरी को केस लिस्ट किया गया था, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। इसके बाद 16 फरवरी की तिथि नियत की गई थी, तब भी कोर्ट नहीं बैठी थी। प्रशासन ने वर्ष 2025 के लिए मेले की अनुमति नहीं दी थी। वर्ष 2024 में भी यह मेला आयोजित नहीं हो सका था। हालांकि, वर्ष 2023 में सद्भावना मेले का आयोजन किया गया था। संभल और आसपास के 100 से अधिक गांवों के लोग इस सुनवाई पर नजर रखे हुए थे।