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अब भारतीय दंड संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता हो गया है

पूरे देश में तीन नए अपराधी कानून लागू हो चुके हैं और अब भारतीय दंड संहिता का नाम भारतीय न्याय संहिता हो गया है, नए कानून के तहत दौसा के लालसोट थाने में पहला मुकदमा दर्ज हुआ है। दोसा के लालसोट में मुकदमा संख्या 336/ 2024 दर्ज हुआ है।

दिल्ली से लालसोट क्षेत्र में अपने ससुराल आई एक विधवा महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके ही देवर सहित अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसके घर का सामान बाहर फेंक दिया इतना ही नहीं उसका मंगलसूत्र तोड़ दिया और उसकी लज्जा भंग की गई। इस मामले की शिकायत लेकर जब महिला लालसोट थाने में पहुंची तो इस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की वीडियो कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई थी और पुलिस के अधिकारी भी वहां मौजूद थे जैसे ही महिला ने शिकायत दी तो भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 115/2, 126/2, 303/2, 74 व 351/2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

 

पूर्व में आईपीसी के तहत यह मुकदमा धारा 323, 341, 379, 354, 506 का अपराध बनता था लेकिन भारतीय दंड संहिता की जगह अब भारतीय न्याय संहिता लागू होने से धाराओं में बदलाव हो चुका है और नए कानून पूरे देश में लागू हो चुके हैं।

दौसा की एसपी रंजीता शर्मा ने बताया कि पूरे देश में नए अपराधी कानून लागू हो चुके हैं इसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। दौसा जिले में भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मुकदमा लालसोट थाने में दर्ज हुआ है। बाइट – रंजिता शर्मा एस पी दौसा

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