How to Register in GST ? जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना एक ऑनलाइन प्रक्रिया है
जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करना एक ऑनलाइन प्रक्रिया है. आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं:
पहला चरण: जरूरी जानकारी इकट्ठी करें
आपको अपने व्यापार से जुड़ी कुछ जानकारी की जरूरत होगी, जैसे:
- पैन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- आपके व्यापार का पता
- आप किस तरह का कारोबार करते हैं (उदाहरण के लिए, वस्तुओं का विक्रेता, सेवा प्रदाता आदि)
- अनुमानित वार्षिक कारोबार
दूसरा चरण: जीएसटी पोर्टल पर जाएं
आपको भारत सरकार के जीएसटी पोर्टल पर जाना होगा. वेबसाइट है: [gst portal ON Goods and Service Tax gst.gov.in]
तीसरा चरण: रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करें
वेबसाइट पर आपको “सेवाएं” (“Services”) का विकल्प दिखेगा. वहां से “रजिस्ट्रेशन” (“Registration”) और फिर “नया रजिस्ट्रेशन” (“New Registration”) चुनें.
अब आपको जीएसटी आरईजी-01 फॉर्म के दो भाग भरने होंगे. पहला भाग आपकी बुनियादी जानकारी मांगेगा, जैसे पैन और आधार. दूसरा भाग आपके व्यापार से जुड़ी जानकारी मांगेगा.
हर भाग को भरने के बाद आपको एक ओटीपी (OTP) दर्ज करना होगा जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
चौथा चरण: दस्तावेज जमा करें
कुछ दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा. इनमें आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते के विवरण की कॉपी शामिल हो सकती है.
पांचवां चरण: फॉर्म को सत्यापित करें
आखिर में आपको फॉर्म को आधार के जरिए या डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए सत्यापित करना होगा. एक बार सत्यापन हो जाने के बाद आपका आवेदन जमा हो जाएगा.
अगले चरणों के बारे में जानकारी
जीएसटी विभाग आपके आवेदन की जांच करेगा और आपको सूचित करेगा. अगर सब कुछ सही है, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर (GSTIN) मिल जाएगा.
आप जीएसटी पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं. इसके लिए आपको अपना एप्लीकेशन रिफरेंस नंबर (ARN) डालना होगा.
अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप किसी कर सलाहकार की मदद ले सकते हैं.