New Law of India: नया कानून: अब किसी भी थाने में दर्ज करा सकेंगे FIR, एक जुलाई से लागू होंगे ये तीन नियम; जनता को मिलेगी सहूलियत
पहली जुलाई से लागू हो रहे तीन कानून कई मायने में जनता को सहूलियत पहुंचाएंगे। सबसे बड़ा फायदा एफआईआर को लेकर होगा। इस कानून के तहत मुकदमा वापस लेना भी आसान हो जाएगा। वीडियो और फोटो को नए कानून में जगह नहीं दी जाएगी। आइए जानते हैं क्या हैं नए कानून….
एक जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। पुराने तीन कानूनों में बदलाव से आम आदमी को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि अब वह कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकेंगे।
दुष्कर्म पीड़िता की बताई गई जगह पर पुलिस बयान दर्ज करेगी
अधिवक्ता प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि दुष्कर्म पीड़िता अब अपनी सुविधानुसार जगह पर अपना बयान दर्ज करा सकेगी। थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। पीड़िता द्वारा बताई गई जगह पर जाकर पुलिस उसका बयान दर्ज करेगी। उस दौरान पीड़िता के अभिभावक और महिला पुलिस की मौजूदगी अनिवार्य होगी।
बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, जिसे कोर्ट में अति सुरक्षित तरीके से दाखिल किया जाएगा। कोर्ट में भी मामले की सुनवाई के दौरान किसी महिला का उपस्थित होना जरूरी होगा, चाहे वह महिला वकील हों या महिला पुलिस हों। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में जांच दो माह के भीतर पूरी करने की व्यवस्था की गई है। नए कानून के तहत पीड़ित को 90 दिन के भीतर अपने मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा।
सड़क हादसे में मौत पर 5 साल की सजा और जुर्माना
सेंट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि सड़क हादसे में मौत की स्थिति में अब तक आरोप सिद्ध होने पर दोषी चालक दो वर्ष की सजा से दंडित किया जाता था।